लाहौर: लाहौर हाई कोर्ट ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर मामले में अपना फैसला टाल दिया है।
अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘फैसला टाल दिया गया क्योंकि खंडपीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस अब्दुल समी खान उपलब्ध नहीं थे। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख की घोषणा को अधिसूचित किया जाएगा। इस महीने की शुरूआत में पीठ ने कहा था कि वह 19 जून को फैसला सुनाएगी, लेकिन फिर पंजाब सरकार के विधि अधिकारी के आग्रह पर इसे तीन जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था।
सईद और उसके चार साथियों- अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को शांति एवं सुरक्षा भंग करने की गतिविधियों में कथित संलिप्तता को लेकर पाकिस्तान सरकार के आदेश पर हिरासत में लिया गया था।
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