कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक हिंदू किशोरी को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दी। दरअसल, कुछ ही दिन पहले उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि उसे अगवा किया गया, उसका जबरन धर्मांतरण किया गया और उसकी शादी करवाई गई।
सिंध हाई कोर्ट की हैदराबाद सर्कटि के एक न्यायाधीश की एक पीठ ने गुलनाज शाह को अपने पति के साथ रहने की इजाजत दी। गुलनाज का पहले का नाम रविता मेघवार है। लड़की के परिवार के साथ हिंदू समुदाय ने पुलिस के पास यह शिकायत दर्ज कराई थी कि रविता (16) को अगवा कर लिया और उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। एक पाकिस्तानी अखबार की खबर के मुताबिक, गुलनाज को एक दिन पहले दारूल अमन आश्रय गृह में भेजा गया था।
लड़की के परिवार वालों की ओर से रखे गए वकील ने दलील दी कि उनकी बेटी अपने पति के दबाव में है। लेकिन, खबर के मुताबिक, गुलनाज ने गुरुवार को न्यायाधीश से कहा था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है।
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