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आतंक के वित्तपोषण में पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को सजा सुनाई

पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के तीन वरिष्ठ नेताओं को 16 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई है।

Pak court sentences 3 close aides of Hafiz Saeed to over 16 years in jail for terror financing- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Pak court sentences 3 close aides of Hafiz Saeed to over 16 years in jail for terror financing

लाहौर: पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के तीन वरिष्ठ नेताओं को 16 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई है। ये तीनों 2008 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद के करीबी सहयोगी हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में मिली सजा पर लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बाद कुछ हफ्तों पहले जमानत पर रिहा हुए हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुस सलाम उन तीन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में सजा सुनाई है। 

दोषियों की मौजूदगी में अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “एटीसी ने जफर इकबाल और हाफिज अब्दुस सलाम बिन मुहम्मद को आतंकी वित्त पोषण के एक अन्य मामले में साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।” 

अधिकारी ने कहा, “हाफिज सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को भी इसी मामले में डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।” उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे। एटीसी-तृतीय के न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मामले में संदिग्धों को दोषी पाया गया था। फैसले में कहा गया कि जमात उद दावा के तीनों नेताओं को आतंकी वित्तपोषण का दोषी पाया गया। 

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