नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी कूलभूषण जाधव की पत्नी को मिलने की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान सरकार की ओर से मानवीय आधार पर यह इजाजत मिली है। आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था। वहां की सैन्य अदालत कुलभूषण को मौत की सजा सुना चुकी है।
जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई। जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग कर रहे भारत ने 16 बार दरख्वास्त ठुकराए जाने के बाद ICJ का रुख किया था। भारत ने जाधव मामले को 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट में रखा। नीदरलैंड्स के हेग में स्थित आईसीजे में मामले की सुनवाई बीते सोमवार को हुई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार दिया।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी दलील में कहा था कि भारत को कुलभूषण जाधव के मामले को ICJ में लाने का हक नहीं है, क्योंकि वियना संधि जासूसों, आतंकियों और जासूसी से जुडे़ लोगों पर लागू नहीं होती। पाक की तरफ से पेश हुए वकील खवार कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत ने जनवरी 2017 में पाकिस्तान के उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें जाधव से संबंधित केस की जांच के लिए उसका सहयोग मांगा गया था। इसके बाद, कोर्ट ने ऐलान किया था कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए जाने से जुड़े भारत के अनुरोध पर वह अपना फैसला गुरुवार को सुनाएगी।
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