इस्लामाबाद: पाकिस्तान के महान्यायवादी अश्तर औसाफ अली कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में पाकिस्तान की ओर से हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पैरवी करेंगे। ICJ को यह जानकारी दे दी गई है। एक पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, देश के विदेश मामलों के मंत्री ने हेग स्थित ICJ के रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी दी है कि अटॉर्नी जनरल औसाफ इस मामले में पाकिस्तान की ओर से प्रतिनिधि (एजेंट) होंगे और विदेश मामलों के महानिदेशक मोहम्मद फैसल सह-प्रतिनिधि (को-एजेंट) होंगे।
'एजेंट' शब्द सरकार के शीर्ष अधिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो विदेशों में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता है और साधारणतया ICJ में खुली बहस या कानून की टीम द्वारा तैयार की गई रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। 8 जून को नीदरलैंड में ICJ के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम की पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक मुलाकात के बाद, औसाफ ने विश्व न्यायालय को जाधव मामले में सभी संभावित सुनवाई के अलावा ICJ पीठ की सभी कार्यवाहियों के लिए अपनी तरफ से एक तदर्थ जज को नियुक्त करने संबंधी इस्लामाबाद के इरादे से सूचित किया था। रिपोर्ट के अनुसार, अब पाकिस्तान और ICJ के बीच भविष्य के सभी सूचना संबंधी आदान प्रदान महान्यायवादी कार्यालय के माध्यम से किए जाएंगे।
विश्व न्यायालय ने 18 मई को एक अंतरिम निर्णय में जाधव की फांसी पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी थी। जाधव को जासूसी करने और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में एक सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ) से संबंध होने की बात को स्वीकार किया था। जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा जाधव पर लगाए गए आरोपों को सिरे से गलत बताया है।
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