इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने आज यहां की जवाबदेही अदालत को आदेश दिया है कि वह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों को अगले छह हफ्ते के भीतर निबटाएं। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएल-एन के 68 वर्षीय नेता शरीफ अल-अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट मामलों में इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक अदालत ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक को निर्देश दिया कि वह हर सप्ताह शीर्ष अदालत को मामले पर प्रगति की रिपोर्ट दें। (जिम्बाब्वे में एमर्सन मननगाग्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली )
समयसीमा के विस्तार की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बचाव पक्ष के वकील दिए गए वक्त में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार के बाकी दो मामलों के निबटारे की समयसीमा में छह हफ्ते का विस्तार देने का आदेश दिया था। पिछले हफ्ते मलिक ने शीर्ष अदालत को लिखित आवेदन देकर पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ के मामले के निबटारे के लिए पांचवी बार समय विस्तार देने का अनुरोध किया था।
शरीफ, उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर (54) क्रमश: दस वर्ष, सात वर्ष और एक वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं। वे रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। वे यह सजा लंदन में अवैध कमाई से चार फ्लैट खरीदने के मामले में भुगत रहे हैं। शरीफ और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज हैं। इन मामलों में शरीफ के दोनों बेटे भी आरोपी हैं जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है।
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