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सिंगापुर में पेशेवर कदाचार के लिए भारतीय डॉक्टर पर जुर्माना

सिंगापुरः सिंगापुर में भारतीय मूल की एक 32 वर्षीय डॉक्टर पर जुलाई 2012 में सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल (एसजीएच) में कैंसर के एक मरीज को गलत तरीके से कीमोथेरेपी की दवा देने के आरोप में 2,000

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सिंगापुरः सिंगापुर में भारतीय मूल की एक 32 वर्षीय डॉक्टर पर जुलाई 2012 में सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल (एसजीएच) में कैंसर के एक मरीज को गलत तरीके से कीमोथेरेपी की दवा देने के आरोप में 2,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया है।

स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक सिंगापुर मेडिकल काउंसिल (एसएमसी) ने बताया कि डॉ. जी. मूर्ति कविता ने मरीज की नस में कीमोथेरेपी दवा देने की बजाए स्पाइनल कैनाल में सुई लगा दी। इससे मरीज को तंत्रिका संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है।

उस डॉक्टर की सजा पर फैसला करते हुए एसएमसी के अनुशासनात्मक ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर गौर किया कि कविता को तुरंत ही गलती का अहसास हुआ और वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागी।

यह भी उल्लेख किया गया कि एसजीएच के जिस वार्ड में वह काम कर रही थी वहां उसे गलत दवा सौंपी गई जिसकी उसने जांच नहीं की।

प्रभारी डॉक्टर ने कैंसर के मरीज को दो कीमोथेरेपी दवा देने का आदेश दिया था। वेलकेड दवा सुई के जरिए नस में दी जानी थी और मेथोट्रीक्सेट स्पाइनल कैनाल में दी जानी थी।

मरीज का उपचार कर रही कविता केवल वेलेड की सिरिंज ले गई। उसने बिना कीमोथेरेपी फार्म पढ़े उसे मरीज के स्पाइनल कैनाल में लगा दिया।

गलती का एहसास होने के तुरंत बाद उसने वरिष्ठ प्रभारी डाक्टर को बुलाया।

एसएमसी ने कल जारी एक बयान में कहा कि यह ध्यान में आया है कि डॉ. कविता उस वक्त युवा चिकित्सा अधिकारी थी।

उनके सहयोगियों ने और मरीजों ने उनके काम और जिम्मेदारी की भावना की गवाही दी। एसएमसी के ट्रिब्यूनल ने अप्रैल में उन्हें पेशेवर कदाचार के एक आरोप का दोषी माना था।

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