सिंगापुर: सिंगापुर में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर नर्सिंग की एक छात्रा की हत्या के प्रयास के मामले में एक भारतीय नागरिक को आजीवन करावास या 20 साल जेल की सजा सुनायी जा सकती है। साथ ही उसे कोड़े मारने की सजा भी हो सकती है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के मुताबिक, घटना दिसंबर 2013 की है। 34 वर्षीय व्यक्ति ने इससे साफ इंकार किया है कि उसकी मंशा छात्रा की हत्या करने की थी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जब वह नर्सिंग की छात्रा से मिलने गया था तब उसके पास एक चाकू था। वह छात्रा के सामने में खुदकुशी करने के इरादे से गया था। (सरकार की कार्रवाई से भड़का हाफिज सईद, अदालत में देगा चुनौती)
हालांकि, उसे याद नहीं है कि जहां पर नर्स की छात्रा रहती थी उस अपार्टमेंट में जब उसने लड़की को चाकू मारा तब क्या हुआ। अरोपी के पुलिस को दिये अपने बयान, लड़की की गवाही को ध्यान में रखते हुये न्यायमूर्ति वू बिह ली ने पाया कि आरोपी का लड़की को मारने का इरादा था।
उस समय लड़की की उम्र 20 साल थी। आरोपी ने ‘बार-बार, लगातार और बलपूर्वक’’ हमला किया था। आरोपी को बाद में सजा सुनायी जाएगी। उसे आजीवन कारावास या 20 साल की जेल सजा के साथ संभवत: कोड़े मारने या जुर्माना लगाया जा सकता है।
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