बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की सज़ा सुनाई गई है. विपक्ष की नेता 72 वर्षीय ख़ालिदा ज़िया को ये सज़ा विशेष अदालत ने ढाका में सुनाई है. ख़ालिदा पर ढेड़ करोड़ 61 हज़ार रुपये के ग़बन का आरोप था. ये पैसा ज़िया अनाथालय ट्रस्ट के लिए विदेश से चंदे के रुप में आया था. इसी मामले में उनके पुत्र तारिक़ रहमान और चार अन्य को 10 साल क़ैद की सज़ा मिली है.
ख़ालिदा ज़िया ने 30 नवंबर 2014 को अपने पर लगे आरोप को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत में भेज दिया था. इसके पहले हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले को सही भी ठहराया था. निचली अदालत ने 19 मार्च 2014 के अपने आदेश में ख़ालिदा को भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी ठहराया था. ये आरोप भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने लगाए थे.
आयोग का आरोप था कि ज़िया अनाथलय ट्रस्ट और ज़िया चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ काग़ज़ो पर हैं और ख़ालिदा के शासनकाल में इनके नाम पर बड़ी रकम की गडबड़ी की गई थी.
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