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चीन ने बनाया सख्त कानून, राष्ट्रगान का अनादर किया तो मिलेगी जेल

चीनी संसद ने राष्ट्रगान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बेहद ही सख्त कानून पारित किया है।

China Flag | AP Photo- India TV Hindi China Flag | AP Photo

बीजिंग: चीन में अक्टूबर से राष्ट्रगान का अनादर करने पर अब 15 दिन की जेल की सजा होगी। चीनी संसद ने इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक सख्त कानून पारित किया। यह नया कानून मकाऊ और हांगकांग पर भी लागू होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही शी चिनफिंग ने देश को हर तरह के बाहरी और आंतरिक खतरे के प्रति सुरक्षित रखने की कोशिश की है, जिसमें देश में समय-समय पर उठता असंतोष भी शामिल है। इस आदेश को हांगकांग में हुए हाल के प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की कोशिशों के तौर पर भी देखा जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के राष्ट्रगान 'मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स' का अब सिर्फ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सेशन की शुरुआत और समाप्ति के मौकों सहित औपचारिक राजनीतिक सभाओं में इसका इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसके अलावा राष्ट्रगीत को राजनयिक मौकों सहित अन्य बड़े आधिकारिक कार्यक्रमों में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं, अंत्येष्टि, अनुपयुक्त निजी मौकों, वाणिज्यिक विज्ञापनों या सार्वजनिक स्थानों पर पार्श्व संगीत के तौर पर इसका इस्तेमाल गैरकानूनी होगा।

यह कानून एक अक्तूबर से लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल में 15 दिन गुजारने होंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों के लिए राष्ट्रगीत के बजने पर इसे साथ-साथ गाना और सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा। इससे पहले चीन के राष्ट्रीय झंडे और इसके राष्ट्रीय चिन्ह के निरादर पर भी 15 दिन की कैद की सजा का प्रावधान है। यह कानून 1990 के दशक में लागू किया गया था।

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