इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने आज देश के वित्त मंत्री इशहाक डार को रिश्वत के एक मामले में भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वित्त मंत्री के लंदन में होने के बावजूद न्यायधीश मोहम्मद बशीर ने मामले की सुनवाई की। डार के वकील द्वारा उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत पेशी की छूट देने की याचिका को भी न्यायधीश ने खारिज कर दिया। अदालत ने डार के गारंटर अहमद अली कुदोसी से भी 24 नवंबर तक इस मामले में जवाब देने को कहा है। अदालत ने उनसे पूछा है कि सुनवाई के दौरान डार की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने में विफल रहने के बाद क्यों ना 50 लाख की जमानत राशि जब्त कर ली जाए।
अदालत ने चार दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। डार के खिलाफ यह मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जुलाई को दिए गए फैसले को आलोक में लेते हुए दायर किया गया था। इस फैसले में पनामा पेपर्स घोटाले मामले में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया था।
उच्चतम न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रधानमंत्री शरीफ को अपदस्थ करने के आदेश के बाद एनएबी ने शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले और धन शोधन का मामला इस्लामाबाद के जवाबदेही अदालत में दायर किया गया।
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