दुर्घटना में घायल होने पर दुबई की अदालत ने एक भारतीय को इतना भारी भरकम मुआवजा दिया है कि उसकी राशि के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला करीब 3 वर्ष पुराना है, जब एक भारतीय व्यक्ति ओमान से दुबई बस यात्रा करते समय दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुबई की अदालत ने अब इस भारतीय व्यक्ति को 5 मिलियन दिरहम दिए जाने का फैसला सुनाया है। यह राशि भारतीय मुद्रा के अनुसार ₹11 करोड़ रुपये होती है।
तीन साल पहले ओमान से दुबई जाते समय एक बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक भारतीय व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 5 मिलियन दिरहम (11 करोड़ रुपये से अधिक) दिया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद बेग मिर्जा रिश्तेदारों के साथ ईद उल फितर की छुट्टियां बिताने के बाद मस्कट से वापस दुबई जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। बस में 12 भारतीय समेत कुल 31 यात्री सवार थे। बस चालक ने अल रशीदिया मेट्रो स्टेशन पार्किंग के प्रवेश प्वाइंट पर ओवरहेड ऊंचाई अवरोधक को टक्कर मार दी थी, जिससे बस का ऊपरी-बाएं हिस्से का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी।
14 दिनों तक कोमा में रहा था भारतीय
बेग मिर्जा दुबई के राशिद अस्पताल में दो महीने से अधिक समय तक भर्ती रहे। वह 14 दिनों तक बेहोश रहे, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि दुर्घटना के कारण गंभीर मस्तिष्क क्षति की वजह से मिर्जा के सामान्य जीवन में लौटने की संभावना बहुत कम थी। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन दुर्घटना के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। यूएई सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि मिर्जा को 50 प्रतिशत स्थायी मस्तिष्क क्षति हुई थी।
खिलाड़ी था घायल व्यक्ति
वरिष्ठ सलाहकार एसा अनीस ने खलीज टाइम्स को बताया कि मुहम्मद बेग मिर्जा ने न केवल अपने शरीर के अंगों के कार्यों को खो दिया बल्कि एक खुशहाल जीवन और उज्जवल भविष्य का अवसर भी खो दिया। वह एक अत्यंत बुद्धिमान छात्र था और विश्वविद्यालय फुटबॉल और वॉलीबॉल टीमों का मेंबर भी था। अनीस ने कहा कि इस दुर्घटना के कारण उनके परिवार को भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। यह राशि आंशिक रूप से परिवार को इस जीवन बदलने वाली दुर्घटना से उबारने में मदद करेगी। मिर्जा के वकीलों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात बीमा प्राधिकरण, एक प्राथमिक समझौता अदालत ने शुरू में उन्हें मुआवजे के रूप में 1 मिलियन दिरहम से सम्मानित किया था।
याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद दुबई कोर्ट ऑफ फस्र्ट इंस्टेंस का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे की राशि को संशोधित कर 5 मिलियन दिरहम कर दिया। दुर्घटना के बाद ओमान के मूल निवासी चालक को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और पीड़ितों के परिवारों को 3.4 मिलियन दिरहम की रक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
Latest World News