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21 करोड़ की आबादी वाले इस देश में X पर लगा बैन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बीते हफ्ते ब्राजील के जज ने स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के कारण एक्स को ब्राजील में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।

ब्राजील में X पर कार्रवाई।- India TV Hindi Image Source : FREEPIK/AP ब्राजील में X पर कार्रवाई।

अरबपति कारोबारी एलन मस्क को ब्राजील की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को देश में प्रतिबंधित करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है। कोर्ट की वेबसाइट की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। 

जज डी मोरेस पर निशाना साध रहे एलन मस्क

ब्राजील में एक्स पर प्रतिबंध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। इस दौरान फैसले पर वोटिंग करने वाली पीठ में पूर्ण पीठ के 11 न्यायाधीशों में से पांच जज शामिल थे। इनमें जज डी मोरेस भी शामिल थे। दरअसल, कारोबारी एलन मस्क और उनके समर्थक जज  एलेक्जेंडर डी मोरेस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे थे जो ब्राजील में राजनीतिक भाषण पर सेंसर लगाने पर आमादा है। 

क्यों लगा है प्रतिबंध?

जज मोरेस ने बीते शुक्रवार को स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के कारण एक्स को ब्राजील में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक, अब X तब तक बैन रहेगा जब तक कि यह कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता और बकाया जुर्माना नहीं चुकाता। बकाया जुर्माने की रकम 30 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 

कोर्ट ने क्या कहा है?

बीते हफ्ते जज डी मोरेस ने अपने फैसले में कहा था कि एलन मस्क ने ब्राजील की संप्रभुता और विशेष रूप से न्यायपालिका के प्रति अपना पूर्ण अनादर दिखाया है। जज ने कहा है कि एलन मस्क ने खुद को एक सच्ची सुपरनैशनल इकाई के रूप में स्थापित किया है। (इनपुट: भाषा)

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