रियो डी जेनेरियो: ब्राजील की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। गुरुवार को ही अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 12 वर्ष की सजा शुरू कर देनी चाहिए। अदालत ने उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय दिया है। यह आदेश उस वक्त आया है जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की सजा में देरी के अनुरोध को ठुकराने वाला आदेश पारित किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि गिरफ्तारी के बाद लूला को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी और उन्हें जेल की एक अलग सेल में रखा जाएगा।
भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे लूला पर सरकारी अनुबंधों में कंपनियों का पक्ष लेने के एवज में एक अपार्टमेंट लेने का आरोप है। हालांकि, लूला अपार्टमेंट के स्वामित्व से इनकार करते रहे हैं। अदालत में लूला को दोषी पाया गया था और 2017 में साढ़े नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एक अपीलीय अदालत ने 24 जनवरी को धनशोधन व रिश्वत लेने के लिए दोषी करार दिए जाने के खिलाफ दायर लूला की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी प्रारंभिक सजा को कठोर कर दिया और इसे बढ़ाकर 12 साल से ज्यादा कर दिया था।
लूला को जेल में भेजने वाले आदेश से अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनकी वापसी की योजना अधर में लटक गई है। कई सर्वे में पता चला था कि लूला को लोगों का समर्थन हासिल है। लूला पर अदालत के आदेश पर ब्राजील एकमत नहीं है। वहीं, लूला की वर्कर्स पार्टी ने घोषणा की है कि पूर्व राष्ट्रपति आपने गृह नगर साओ बर्नार्डो डो कैंपो में शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करेंगे। लूला 2003 से लेकर 2011 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे थे।
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