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Hindi News पश्चिम बंगाल Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

डब्ल्यूबीपीसीबी के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने कहा कि प्रदूषण निगरानी संस्था बाजार में पटाखों की आपूर्ति और त्योहारों के दौरान पटाखों को फोड़ने से रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है।

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया- India TV Hindi Image Source : PTI FILE PHOTO पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर इस साल काली पूजा, दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले, डब्ल्यूबीपीसीबी ने केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी। 

डब्ल्यूबीपीसीबी के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने कहा कि प्रदूषण निगरानी संस्था बाजार में पटाखों की आपूर्ति और त्योहारों के दौरान पटाखों को फोड़ने से रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शुक्रवार को दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 29 अक्टूबर को दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और पटाखे जब्त कर लिये जाएं। 

इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित’ पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी। उच्च न्यायालय की पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया। अदालत ने 2020 में भी पटाखों पर पाबंदी लगाई थी।