पश्चिम बंगाल: हुगली-रिषड़ा में पथराव के बाद तनाव जारी, रोकी गईं ट्रेनें-सामने आया वीडियो
पश्चिम बंगाल के हुगली और रिशरा में सोमवार को हुए पथराव की घटना के बाद ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई थी। भारतीय रेलवे ने बड़ा अपडेट दिया है। देखें ये वीडियो
पश्चिम बंगाल: रामनवमी के दिन शुरू हुए हिंसा और विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली जिले में सोमवार शाम पथराव की ताजा घटना की सूचना मिली, जिसके बाद रेलवे को रिशरा रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाली सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना पड़ा। ईस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा के मुताबिक, रिशरा रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना हुई। उन्होंने कहा, "आम लोगों की सुरक्षा के लिए हावड़ा-बर्धमान मेन लाइन पर सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।"
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बता दें कि सोमवार रात करीब 10:30 बजे रिशरा रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब लोगों के एक समूह ने स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर देसी बम फेंकना शुरू कर दिया। कुछ उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव शुरू कर दिया और यहां तक कि रेलवे स्टेशन के पास एक वाहन में आग लगा दी। इस ताजा हिंसा के बाद व्यस्त हावड़ा-बर्दवान मुख्य मंडल में रेलवे सेवाओं को निलंबित कर दिया गया।
हावड़ा - बंदेल, हावड़ा - बर्दवान खंड में शुरू की गई रेल सेवा
इसके बाद कौशिक मित्रा ने जानकारी दी है कि, पश्चिम बंगाल के रिशरा में पथराव के कारण रात 10.06 बजे से हावड़ा-बंडेल सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। कई घंटों के बाद स्थिति में सुधार होने पर ट्रेन सेवा 01.07 बजे फिर से शुरू की गई है। सीपीआरओ, पूर्वी रेलवे, कौशिक मित्रा ने बताया कि हावड़ा - बंदेल, हावड़ा - बर्दवान खंड में ट्रेन सेवा अब सामान्य है।
राज्यपाल ने कैंसिल की अपनी दार्जिलिंग यात्रा
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल रात हुगली में ताजा हिंसा की सूचना मिलने के बाद दार्जिलिंग में अपने कार्यक्रम में कटौती की और कोलकाता के लिए रवाना हो गए। रविवार को हुगली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़पों के एक दिन बाद सोमवार को रिशरा में फिर से पथराव के बाद तनाव जारी है। राज्य सरकार ने इस इलाके में निषेधाज्ञा जारी की है और जिले भर में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है।
राज्य सरकार ने कहा था कि "कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा या सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी, या दंगा या उपद्रव को रोकने के लिए, धारा 5 (2) के तहत एक आदेश के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रख्यापित किया गया है, "
इससे पहले गुरुवार को रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी. जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी गई थी।
रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (CID) को जांच सौंप दी है। पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है।
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