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पश्चिम बंगाल: ऑड—ईवन आधार पर खुलेंगे दुकानें और उद्योग, ममता सरकार ने ईद को लेकर भी लिया फैसला

लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

West Bengal allow industry and hawkers in Odd Even basis - India TV Hindi Image Source : INDIA TV West Bengal allow industry and hawkers in Odd Even basis

लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस लॉकडाउन में कई बड़ी छूटों का एलान किया है। खास बात यह है कि यहां पर ममता सरकार ने ऑड—ईवन फॉर्मूले को अपनाने का फैसला किया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार उद्योगों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के दोबारा उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि यहां ऑड—ईवन का पालन करना होगा। इसके साथ ही हॉकर्स को भी ऑड—ईवन आधार पर दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है। 

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले अफे​क्टेड जोन, दूसरा बफर जोन और तीसरा ग्रीन जोन है। इसके साथ ही कंटेन्मेंट जोन के बाहर मौजूद सभी बड़ी दुकानों को 21 मई से खोला जा सकता है। साथ ही हॉकर्स मार्केट को भी 27 मई से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग,ग्लव्ज, मास्क और सैनेटाइजेशन का ख्याल रखेगी। इसके अलावा यही कमेटी ऑड—ईवन आधार पर पास जारी करेगी। 

सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मॉल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। लेकिन मॉल्स में मौजूद निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा जिलों के बीच में बसों को भी 21 मई से चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं आटो रिक्शा भी 27 मई से चल सकेंगे। हालांकि इसमें सिर्फ दो लोगों के बैठने की अनुमति होगी। इसके साथ ही स्पोर्ट कॉम्पलेक्स को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहां दर्शकों के जुटने पर मनाही है। 

सैलून और ब्यूटीपार्लर को सशर्त अनुमति 

राज्य सरकार ने हेयर कट और ब्यूटी सैलून को खोलने पर सहमति दे दी है। लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। सैलून और पार्लर को अपने सभी उपकरणों को प्रत्येक ग्राहक के बाद पूरी तरह से सैनेटाइज करना होगा। 

घर में होगी ईद की नमाज 

ममता सरकार ने ईद के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकार ने कहा है कि ईद की नमाज घर पर करनी होगी। साथ ही सरकार ने शाम 7 बजे के बाद कर्फयू लगाने से मना किया है। लेकिन लोगों से कहा गया है कि 7 बजे के बाद लॉकडाउन का पालन करें।