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Hindi News पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस: SC ने पश्चिम बंगाल सरकार को फिर लगाई तगड़ी फटकार, जानें क्या कहा

शिक्षक भर्ती घोटाला केस: SC ने पश्चिम बंगाल सरकार को फिर लगाई तगड़ी फटकार, जानें क्या कहा

पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है।

supreme court- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार

पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फिर से जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की वजह से नियुक्ति को लेकर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को सुनियोजित धोखाधड़ी करार दिया है और कहा है कि 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना अधिकारियों का कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं। अगर लोगों का विश्वास खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। यह सुनियोजित धोखाधड़ी है।

सीजेआई ने कहा-लोगों का भरोसा उठ जाएगा

सीजेआई ने राज्य सरकार के वकीलों से पूछा, आज सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के लिए देखा जाता है। अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया गया तो सिस्टम में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आप इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे?" 

सीजेआई ने कहा कि मामला कितना भी संवेदनशील या राजनीतिक रूप से जटिल क्यों न हो, हम वकील ही हैं। हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर मे सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी करेगा।