SSC Scam: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 21 सितंबर तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को भी 21 सितंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अयोग्य और गैर-सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया
इससे पहले सीबीआई ने सरकारी स्कूलों में समूह-सी के कथित भर्ती घोटाले के संबंध में दोनों को विशेष अदालत में पेश किया। गांगुली को गुरुवार को एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनके असहयोगपूर्ण रवैये के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिन में अदालत परिसर में प्रवेश करते समय उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की। एजेंसी ने इस सिलसिले में 20 मई को गांगुली समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि इन सभी ने एक आपराधिक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में समूह-सी कर्मियों के पदों पर अयोग्य और गैर-सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया।
ईडी को छापे में मिला था करोड़ों का कैश और सोना
ईडी ने पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्तियों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच अगस्त तक ईडी की हिरासत में रखा गया और इसके बाद अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के फ्लैट से 49.80 करोड़ रुपये नकद, आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं। ममता बनर्जी सरकार ने चटर्जी को मंत्री पद से मुक्त कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के महासचिव सहित सभी पदों से हटा दिया है।