कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बंगाल सरकार को आदेश, 'आज ही शेख शाहजहां को CBI को सौंपे'
ED की पेटिशन पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस बात पर अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को भी कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।
बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस
ED ने शेख शाहजहां को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई है। ED की पेटिशन पर ही कोलकाता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश बंगाल पुलिस को दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
पुलिस आरोपी को बचा रही- कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को अफने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं। वह आरोपी को बचा रही है। यह स्पष्ट किया गया था। इसके बावजूद कल शाम 4:30 बजे तक कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं सी गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के राज्य पुलिस को हमारे आदेश की जानकारी दी थी। लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। ऐसे में हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा ना कर दे। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में तारीख देगी। CJI तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था। जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजेआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजेआई तारीख तय करेंगे।
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