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पश्चिम बंगाल में 10 वर्षीय नाबालिग की रेप और हत्या, कोर्ट ने 19 वर्षीय युवक को दी मौत की सजा

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीते दिनों एक 10 वर्षीय नाबालिग की रेप और हत्या कर दी गई थी। नाबालिग लड़की चौथी कक्षा में पढ़ती थी। इस मामले में मात्र 2 महीने के भीतर ही सुनवाई पूरी हो चुकी है और विशेष अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

Rape and murder of a 10 year old minor in West Bengal court awards death penalty to a 19-year-old yo- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO नाबालिग की रेप और हत्या के आरोपी को मौत की सजा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक 10 वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या मामले में 19 वर्षीय युवक को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने 2 महीने के भीतर ही यह सजा सुनाई है। बता दें कि 10 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव 5 अक्तूबर को जयनगर कुलतली इलाके में एक तालाब में मिला था। दरअसल यह घटना तब हुई जब चौथी कक्षा की छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। इस दौरान वह लापता हो गई। इसी मामले में बरुईपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय की पॉक्सो अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (बलात्कार), 66 (पीड़िता की मृत्यु या अचेत अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड) और 103 (हत्या) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। 

अदालत ने केस को बताया दुर्लभतम

अदालत ने इस घटना को दुर्लभतम बताया और दोषी को मौत की सजा सुनाई। बता दें कि रेप और हत्या मामले में पुलिस ने 30 अक्तूबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। 5 नवंबर को यह मुकदमा शुरू हुआ और मात्र 21 दिनों में ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटी घटना के दौरान ही यह घटना हुई थी। कोलकाता से लगभग 50 किमी दूर घटी इस घटना के बाद पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। इस दौरान वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस चौकी को भी प्रदर्शनकारियों ने तहस-नहस कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सड़क को भी बंद कर दिया। 

कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

इस घटना में लोगों की नाराजगी को बढ़ता देख राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक बिभास चटर्जी ने कहा कि जिस तेजी से जांच और सुनवाई की गई, उसे देखते हुए यह फैसला देश के आपराधिक न्यायशास्त्र के इतिहास में एक मिसाल कायम कर सकता है। उन्होंने कहा, "आरजी कर बलात्कार एवं हत्या मामले को लेकर आक्रोश के माहौल में यह फैसला साबित करेगा कि बंगाल की पुलिस और न्याय प्रणाली में सब कुछ गलत नहीं है।” फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने संवाददाताओं से कहा, "मैं अदालत का आभारी हूं। अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए।" 

ममता बनर्जी ने की सराहना

सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व फैसला है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "ऐसे मामले में दो महीने से भी कम समय में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। मैं राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त करने की दृष्टिकोण रखती है। सरकार यह सुनिश्चित करती रहेगी कि न्याय में देरी न हो और न ही इनकार हो।"

(इनपुट-भाषा)