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Hindi News पश्चिम बंगाल कोलकाता में दो महीने के लिए लागू की गई धारा 144, बीजेपी बोली- पीएम मोदी का रोड शो रोकना चाहती है सरकार

कोलकाता में दो महीने के लिए लागू की गई धारा 144, बीजेपी बोली- पीएम मोदी का रोड शो रोकना चाहती है सरकार

कोलकाता पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत 28 मई से 60 दिनों की अवधि के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है।

कोलकाता पुलिस- India TV Hindi Image Source : FILE-PTI कोलकाता पुलिस

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय अधिकारियों मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। पुलिस को इनपुट मिला है कि संबंधित इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की संभावना है। इससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है।

इन जगहों पर लागू की गई धारा 144

कोलकाता पुलिस ने बताया कि इस तरह का आर्डर हर 2 महीने में रिन्यू किया जाता है और उसी के तहत नए सिरे से कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने आज पुराने ऑर्डर को दोबारा जारी करते हुए अगले 60 दिनों के लिए हेयर स्ट्रेट पुलिस थाना और बहू बाजार पुलिस थाना इलाके में धारा 144 जारी कर दिया।

बिना आदेश के रैली या कोई भी कार्यक्रम पर पाबंदी

पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक 5 या अधिक व्यक्तियों की कोई भी गैरकानूनी सभा, रैली, कोई घातक या अन्य खतरनाक हथियार ले जाना या कोई ऐसा कार्य करना जिससे शांति भंग होने की संभावना हो पर पाबंदी रहेगी। केसी दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास की ओर धारा 144 लागू रहेगी।

बीजेपी ने लगाया ममता बनर्जी पर आरोप

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगले एक सप्ताह के दौरान वहां पर पीएम मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के रोड शो को रोकने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है। 

उन्होंने कहा कि यह सरकार का हताशा है। चुनाव के 5 चरणों के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए सीएम अब भयभीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को पीएम मोदी के रोड-शो को रोकने के लिए कोलकाता में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की कोई भी रणनीति बीजेपी को रोक नहीं सकती।