थाईलैंड ट्रिप के बारे में पत्नी को पता न चले इसलिए पति ने किया ऐसा कांड कि अरेस्ट कर ले गई पुलिस
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को अपने पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया।
मंबई के सतारा में रहने वाले एक 33 वर्षीय कारोबारी को सहार पुलिस ने अपने पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार किया है। कारोबारी ने पासपोर्ट के मुहर लगे पन्नों को खाली पन्नों से बदल दिया था। जब उससे इसे बदलने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी से अपनी विदेश यात्राओं को छिपाने के लिए ऐसा किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी तुषार पवार 2023 और 2024 में अपने दोस्तों के साथ कई बार थाईलैंड गया था और उसने अपनी पत्नी को इसके बारे में नहीं बताया था इसलिए, तुषार ने अपने पासपोर्ट के मुहर लगे पन्नों को हटाकर उसे खाली पन्नों से बदल दिया थी। उसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तब गिरफ्तार किया गया, जब वह फिर से बैंकॉक जाने की कोशिश कर रहा था।
ऐसे पकड़ी गई शख्स की चालाकी
12 जुलाई (शुक्रवार) को CSMIA में तैनात इमिग्रेशन ब्यूरो की अधिकारी आस्था मित्तल ने विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट की जाँच करते समय आरोपी के पासपोर्ट में हुए बदलावों को देखा। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि, "तुषार पवार ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने के लिए AI-330 से अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन अधिकारी को दिखाया। जब अधिकारी ने उसके पासपोर्ट की जांच की, तो उसने पाया कि उसके पासपोर्ट के 12 पन्नों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ओरिजीनल पन्नों की जगह पासपोर्ट में नए पन्ने लगाए गए थे।"
शख्स बीवी से छुपकर गया था थाईलैंड
पुलिस ने आगे बताया कि, "जब इमिग्रेशन ब्यूरो की अधिकारी ने पवार से इस बारे में पूछा तब वह उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। फिर इमिग्रेशन ब्यूरो की अधिकारी उसे विंग इंचार्ज प्रशांत सावंत के पास ले गई, जिन्होंने ड्यूटी अधिकारी के साथ मिलकर पवार से पूछा कि पन्नों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया। फिर उसने उन्हें बताया कि वह 2023 और 2024 में अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड गया था और उसने अपनी पत्नी को यात्राओं के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे अपनी पत्नी से अपने थाईलैंड ट्रिप के बारे में छिपाना था, इसलिए उसने पासपोर्ट में नए पन्ने डाले थे। चूंकि आरोपी ने पासपोर्ट में अवैध रूप से बदलाव किए थे और बैंकॉक जाने की कोशिश की थी, इसलिए अधिकारियों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया। पवार के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।"
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