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Hindi News वायरल न्‍यूज Video: पहले मारा थप्पड़ फिर उठाकर पटका, Audi में जरा सी टक्कर के बाद नाराज शख्स ने कैब वाले पर उतारा अपना गुस्सा

Video: पहले मारा थप्पड़ फिर उठाकर पटका, Audi में जरा सी टक्कर के बाद नाराज शख्स ने कैब वाले पर उतारा अपना गुस्सा

एक ऑडी कार में कैब वाले की कार गलती से टच हो गई, जिसकी सजा उसे यह मिली कि ऑडी कार वाला शख्स अपने कार से उतरकर उस कैब वाले पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया फिर वह उसे उठाकर पटक दिया।

कैब वाले को मारता हुआ ऑडी कार मालिक- India TV Hindi Image Source : INDIA TV कैब वाले को मारता हुआ ऑडी कार मालिक

कई लोगों पर पैसे का नशा उनके सिर इस कदर चढ़कर बोलता है कि उन्हें गरीब आदमी नजर ही नहीं आता। वह गरीबों को इंसान समझता ही नहीं। कुछ ऐसा ही घटना मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से सामने आई है। जहां रोड रेज़ से जुड़ा एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है। जहां एक ओला कैब ड्राइवर से गलती से एक ऑडी कार को हल्की सी टक्कर लग जाती है। टक्कर होने के बाद ऑडी कार वाला शख्स इस कदर नाराज होता है कि वह कैब ड्राइवर को कार से निकालकर मारने लगता है। पहले तो वह उसे थप्पड़ मारता है फिर जब थप्पड़ मारने से उसका मन नहीं भरता तो वह कैब वाले को उठाकर पटक देता है। 

घटना CCTV में हुई कैद

यह पूरी घटना मुंबई में पॉश हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाधवा द एड्रेस के मुख्य द्वार पर हुई। जिसका वीडियो सोसाइटी के बाहर एन्ट्री गेट पर लगे CCTV में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला 19 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। यह सारा विवाद ऑडी कार मालिक ऋषभ चक्रवर्ती और ओला कैब ड्राइवर कैमुद्दीन मोइनुद्दीन कुरैशी के बीच तब शुरू हुई। जब ऋषभ घाटकोपर स्थित अपनी सोसाइटी में एंट्री कर रहे थे। तभी उसी समय ओला कैब ड्राइवर की कार हल्के से ऑडी से टच हो गई। जिसके बाद नाराज ऋषभ चक्रवर्ती गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने पहले कैब ड्राइवर कैमुद्दीन को थप्पड़ मारा फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस मारपीट की वजह से कैब ड्राइवर कैमुद्दीन की सिर में गंभीर चोट आई है। जिसके चलते उन्हें जे.जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ऑडी कार मालिक पर FIR दर्ज

CCTV फुटेज के वायरल होने के 10 दिन बाद (28 अगस्त) घाटकोपर की पार्कसाइट पुलिस ने ऋषभ विभाष चक्रवर्ती और उनकी पत्नी अंतरा घोष के खिलाफ 24 वर्षीय ओला ड्राइवर पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी ऋषभ और उनकी पत्नी अंतरा घोष को "समन" कर अपना बयान दर्ज कराने पुलिस स्टेशन बुलाया है। 

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