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देश की शीर्ष अदालत ने आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करनेवाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के दौरान कहा कि हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, इस पर कानून बनाने का काम संसद का है।