सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं, तय करे पुलिस
किसान संगठनों की गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के विरोध में लगाई गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पायी है। आज सुनवाई शुरू होते ही CJI ने दिल्ली पुलिस को कहा गया कि ये मामला लॉ एंड आर्डर का है, इस मामले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के सारे अधिकार हैं, इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है।