A
Hindi News उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद बोले, 'निषादराज के किले पर बनी है अवैध मस्जिद, जल्द ही इसे गिरा दिया जाएगा'

योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद बोले, 'निषादराज के किले पर बनी है अवैध मस्जिद, जल्द ही इसे गिरा दिया जाएगा'

संजय कुमार निषाद ने कहा कि देश में कई जगह इस तरह के निर्माण को लेकर पूछे गया सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो हिंदुओं निकम्मेपन का परिणाम है। जब हम अपना घर नहीं बनाएंगे, तब दूसरे लोग तो घर बनाएंगे ही। जब खेत में बीज नहीं बोएंगे तो घास फूस उगेगा ही।

Uttar Pradesh, Sanjay Nishad- India TV Hindi Image Source : FILE संजय निषाद

प्रयागराज: अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल बनने लगा है। राजनेताओं में आपसी हमले शुरू हो चुके हैं। जहां बीजेपी अपने सहयोगियों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष के कई दल भी एक साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं इसी बीच प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निषादराज के किले पर अवैध मस्जिद का निर्माण कराया गया है।

'अवैध मस्जिद को अगली नवमी यानी मार्च तक इसे ढहा दिया जाएगा'

उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सोमवार को कहा कि श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज के किले पर बनाई गई मस्जिद अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा कि इस अवैध मस्जिद को अगली नवमी यानी मार्च तक इसे ढहा दिया जाएगा। संजय निषाद ने कहा कि वनवास के लिए निकले भगवान राम ने उस स्थान पर विश्राम किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा पुरातत्व विभाग से कराए गए उत्खनन में वहां निषादराज का किला पाया गया।

'नियमों के विपरीत बनाई गई है मस्जिद'

उन्होंने कहा,"जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी, उस समय वहां मस्जिद नहीं थी। बाद में उस किले पर मस्जिद बना ली गई जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर एक एकड़ में फैला लिया गया। निषादराज तो मुसलमान थे नहीं, तो वहां मस्जिद कैसे बन गई।” प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, “जब हमारे पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि यह निषादराज की संपत्ति है, तो कैसे मुस्लिमों ने यहां मस्जिद बना ली। पुरातत्व के नियम के अनुसार भी यह अवैध है क्योंकि नियम कहता है कि पुरातत्व स्थल के 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा।"

इनपुट - भाषा