पुलिसकर्मी ने रेप के बाद गर्लफ्रेंड का गला घोंटा, फिर शव को फांसी पर लटका दिया
राघवेंद्र और युवती दोनों ने झांसी में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी और तभी से एक दूसरे के संपर्क में थे। युवती का परिवार राघवेंद्र के घर भी शादी का रिश्ता लेकर गया था लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कांस्टेबल ने 25 वर्षीय एक युवती के साथ रेप किया और उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि युवती का शव 29 दिसंबर को पुलिसकर्मी के किराए के कमरे में छत से लटका हुआ मिला था। पुलिस के मुताबिक, यह महिला इस घटना से एक दिन पहले आगरा में कांस्टेबल के किराए के कमरे पर गई थी।
घटना के दिन ऑफिस से जल्दी चला गया था पुलिसकर्मी
छत्ता के ACP आर के सिंह ने बताया, ‘‘आगरा में तैनात पुलिस कांस्टेबल 27 वर्षीय राघवेंद्र सिंह को 25 वर्षीय एक युवती की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो उनके किराए के कमरे में लटकी मिली थी। किराये का कमरा आगरा में छत्ता थानाक्षेत्र के बेलागंज में है।’’ अधिकारी ने कहा कि घटना के दिन राघवेंद्र सिंह उनके ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन जल्दी वहां से चले गए थे। बाद में उसने अपने साथियों को घटना की जानकारी दी।
एक-दूसरे को पहले से जानते थे आरोपी और पीड़िता
एसीपी आरके सिंह ने आगे बताया कि कांस्टेबल राघवेंद्र मूल रूप से झांसी का रहने वाला है और वह आगरा के बेलनगंज इलाके में किराए पर घर लेकर रह रहा था। पुलिसकर्मी और युवती दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। लड़की गुरुग्राम के एक किडनी सेंटर में काम करती थी। एसीपी ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया था।
राघवेंद्र के घर रिश्ता लेकर गया था युवती का परिवार
युवती के भाई के मुताबिक राघवेंद्र और उसकी बहन दोनों ने झांसी में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी और तभी से एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके बाद राघवेंद्र का पुलिस में चयन हो गया और वह आगरा शिफ्ट हो गया वहीं युवती गुड़गांव चली गई और वहां पर एक किडनी सेंटर में जॉब करने लगी। युवती के भाई ने शिकायत में कहा है कि उन लोगों को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था। युवती का परिवार राघवेंद्र के घर भी शादी का रिश्ता लेकर गया था लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। वहीं राघवेंद्र लगातार उनकी बहन के संपर्क में था।
आगरा पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं 306, 376 एवं एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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