रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश निरस्त करते हुए आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ आजम खान सेशन कोर्ट में पहुंचे थे और अब तक जमानत पर रिहा थे।
क्या है पूरा मामला
आजम खान को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद आजम खान की विधायकी और वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था। यह सजा उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी। सजा के खिलाफ आजम खान पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) का आज फैसला आया।
आजम के बेटे की भी जा चुकी है विधायकी
सपा नेता आजम खान और उनका परिवार काफी समय से मुश्किल में है। आजम खान की विधायकी जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी विधायकी जा चुकी है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट विधायक थे। मुरादाबाद की छजलैट थाने में चल रहे एक मामले में अब्दुल्ला आजम को MP-MLA कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली घोषित करने की मांग की थी। स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने जीत हासिल की थी। (रामपुर से आमिर की रिपोर्ट)
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