महराजगंज: यूपी के महराजगंज जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने वर्ष 2017 में जिले के गुगली थाना क्षेत्र में पांच साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी प्रीतम गुप्ता को शनिवार को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 30 नवंबर 2017 को हुई थी। आरोप है कि प्रीतम लड़की को अपने साथ मोटरसाइकिल से एक सुनसान जगह पर ले गया था और वहां उसके साथ बलात्कार किया।
मोतीहारी में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या
इस बीच एक चौंकाने वाली खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के नगर थाना क्षेत्र से आई। यहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। नाबालिग का सड़ा हुआ शव 24 जून को मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के फुरसतपुर नदी से बरामद हुआ है।
मृतका की पहचान परिजनों ने 29 जून को कपड़े से की, जो करीब 15 दिन पहले घर से गायब हुई थी। छठी कक्षा की छात्रा के गायब होने के बाद उसकी मां ने नगर थाना में 19 जून को आवेदन देकर तीन नामजद समेत दो अज्ञात को आरोपी बताया था और अपनी बेटी के किडनैप करने का आरोप लगाते हुए थाना से तालाश करने की गुहार लगाई थी।
नाबालिग का शव मिलने के बाद मृतका की मां ने गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। वहीं, मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ नगर थाना ने मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। (इनपुट: भाषा)