उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। अगर आखिरी तारीख तक ये काम नहीं होता है तो कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलेरी नहीं आएगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी नहीं होगा। आइए जानते हैं इस आदेश के बारे में विस्तार से।
क्यों लिया गया फैसला?
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति घोषित करें नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी। सरकारी कर्मियों को संपत्ति घोषित करने का निर्देश पहले भी दिया जा चुका है लेकिन संतोषजनक रिस्पांस नहीं मिलने पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है।
पहले भी कई बार बढ़ाई गई तारीख
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराने को कहा जा रहा है। पहले संपत्ति घोषित करने की तारीख 31.12.2023 तक रखी गई थी। इसके बाद निर्धारित समयावधि 30.06.2024 बताई गई थी। इसके बाद पोर्टल पर चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 31.07.2024 तक बढ़ायी गयी। हालांकि, सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या बहुत कम है।
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31 अगस्त आखिरी तारीख
सरकार के आदेश में कहा गया है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूंकि प्रथम बार की जा रही है इसलिए कठिनाईयों एवं समस्त परिस्थिितयों को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्त विवरण दर्ज करने हेतु एक अवसर और प्रदान किया गया है। इसलिए चल-अचल समपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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