बरेली। मौलाना तौकीर रज़ा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। तौकीर रज़ा ने आज भी कोर्ट में सरेंडर नही किया। जिसके बाद आज जिला जज की अदालत ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ तीसरा एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो तौकीर रज़ा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही कर तौकीर रज़ा को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
गिरफ्तार करने के दिए आदेश
दरअसल तौकीर रज़ा को आज जिला जज की कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो पेश नही हुए। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं को कोर्ट में भेजा, जिस पर जिला जज विनोद कुमार दुबे ने 82 सीआरपीसी के आदेश दिए हैं और साथ ही एनबीडब्ल्यू भी जारी कर उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
सीआरपीसी 82 के तहत हुई कार्यवाही
कोर्ट ने माना है कि तौकीर रज़ा फरार है या अपने आपको कही छिपा रखा है, जिस वजह से अदालत ने सीआरपीसी 82 के तहत कार्यवाही की है। अगर तौकीर रज़ा 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सीआरपीसी 83 की कार्यवाही की जाएगी और कुर्की का नोटिस चस्पा कर ढोल बजाकर मुनादी की जाएगी।
अदालत में कोर्ट बदलने की अर्जी लगाई थी अर्जी
दरअसल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 2010 दंगे मामले में आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को दंगे का मास्टर माइंड मानते हुए मामले का स्वतह संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। उसके बाद दो बार एनबीडब्ल्यू जारी किया गया लेकिन पुलिस ने तौकीर रज़ा को गिरफ्तार नहीं किया। दंगे के अन्य आरोपियों की तरफ से जिला जज की अदालत में कोर्ट बदलने की अर्जी लगाई गई, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। आज एक अप्रैल को तौकीर रज़ा को कोर्ट में पेश होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने अब सख्त कदम उठाते हुए तौकीर रज़ा को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
रिपोर्ट: अनूप मिश्रा
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