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Hindi News उत्तर प्रदेश लो भाई! अब घर की पार्टी में भी शराब पिलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो लगेगा जुर्माना

लो भाई! अब घर की पार्टी में भी शराब पिलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो लगेगा जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी ने बताया कि अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में बिना लाइसेंस लिए शराब परोसी जाती है तो आयोजक के खिलाफ जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

house party- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE घर की पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस जरूरी

अगर आप घर में पार्टी करते हैं और उसमें शराब परोसते हैं तो अब आपको लाइसेंस लेना होगा। दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इससे बचने के लिये अब आप आसान दरों पर लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं। नोएडा जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। 

हो सकती है जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है और जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या राज्य के बाहर, यह पूरी तरह से अवैध है। इस पर (आबकारी विभाग की ओर से) कार्रवाई की जाएगी।’’ 

4 हजार और 11 हजार रुपये में मिलेगा लाइसेंस

आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों श्रेणी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते हैं और आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दे सकते हैं।’’ 

नवंबर में जारी किए गए सबसे अधिक लाइसेंस

एक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 5,820 ऐसे लाइसेंस जारी किए गए, जबकि इस वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान 8,770 लाइसेंस जारी किए गए। इस प्रकार लाइसेंस में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्रीवास्तव ने कहा,‘‘विभाग ने अकेले नवंबर में 900 ऐसे लाइसेंस जारी किए, जो हाल के दिनों में किसी एक महीने में सबसे अधिक है। इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति भी हुई।’’

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