जौनपुर। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया का परिवार फरार है। निकिता के एक वकील ने मीडिया के कैमरे पर पक्ष रखते हुए बताया कि मुकदमा तो हमारे सीनियर देख रहे है लेकिन जहां तक हमें जानकारी है निकिता सिंघानिया ने दहेज उत्पीड़न और अपना और बच्चे के भरण पोषण का कुल दो दायर मुकदमा दायर किया था। फर्स्ट अपीरियंस पर ही उस समय अतुल सुभाष आए थे। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद पहले 20 हजार रुपए भरण पोषण का आर्डर दिया था। बाद में उसे 40 हजार कर दिया था। यह आर्डर राशि बच्चे के लिए थी क्योंकि निकिता खुद नौकरी कर रही थी।
अतुल सुभाष पर 9 केस का खंडन
अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अतुल सुभाष की इनकम 30 लाख रुपए पर ईयर थी। इस संबंध में अतुल ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिया था। अतुल पर कुल नौ मुकदमें चलने की खबरों का वकील ने खंडन किया।
कोर्ट में भ्रटाचार के आरोप पर कही ये बात
प्रताड़न के संबंध में वकील संजय श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये समाज पुरुष प्रधान है। इसलिए पुरुषों का दायित्व ज्यादा है। पुरुष ज्यादा धैर्यवान होता है ज्यादा समझदार होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जितने भी कानून बने हैं वह महिलाओं के संरक्षण में हैं। कोर्ट में भ्रटाचार के आरोप पर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये बात बेबुनियाद है। आरोप निराधर है। आप देखिए रोज किसी न किसी केस में सजा का आर्डर हो रहा है।
हाई कोर्ट पहुंची निकिता सिंघानिया
बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत चार लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि निकिता के अलावा अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग और सुशील सिंघानिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।
एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नौ दिसंबर को बेंगलुरू में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में निकिता, उनकी मां निशा और भाइयों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट- सुधाकर शुक्ला, जौनपुर