नए साल के जश्न के रंग में ना पड़े कोई भंग, इसके लिए नोएडा पुलिस ने की ख़ास तैयारी
नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी चाक चौबंद कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि लाखों लोग नोएडा में अलग-अलग जगह पर नए साल का जश्न मनाने के लिए निकलेंगे।
नोएडा: नए साल के स्वागत के लिए हर कोई उतसाहित है। लोग 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात के दौरान अलग ही उत्साह में नजर आएंगे। रात भर जश्न मनाया जाएगा। लेकिन इस जश्न के रंग में कोई भंग ना पड़े, इसके लिए गौतमबुद्ध नगर की पुलिस भी तैयार है। लोगों की सुरक्षा और किसी तरीके की अव्यवस्था न हो इसलिए करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी नोएडा की सड़कों पर दिखाई देंगे।
आबकारी विभाग भी रहेगा अलर्ट
इसके साथ-साथ आबकारी विभाग की 7 टीमें अलग-अलग जगह पर तैनात रहेगी और बिना लाइसेंस के पार्टी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगी। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार रात को नोएडा के सेक्टर 18 सहित बाजारों, मॉल, होटल और क्लब का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सड़कों पर जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी की है।
सेक्टर 18 के आसपास रहती है सबसे ज्यादा हलचल
आबकारी विभाग 7 टीमें बना कर बार, रेस्टोरेंट पर नजर रखेगा। नोएडा में सबसे ज्यादा नव वर्ष का जश्न सेक्टर 18 में मनाया जाता है। यहां डीएलएफ, जीआईपी मॉल और गार्डन गैलरिया में करीब डेढ़ लाख के लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इनका जायजा स्वयं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगी तैनात
भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर हैल्प डेस्क लगाया जाएगा। पुलिसकर्मियों के साथ मॉल के सुरक्षाकर्मी वकी-टाकी के साथ तैनात रहेंगे। इसके अलावा आयोजन में लाखों की संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए माल के आसपास 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50 बताई जा रही है। क्षमता से अधिक भीड़ होने पर माल प्रबंधकों को प्रवेश द्वार बंद करना होगा मॉल रेस्टोरेंट को चेतावनी दी गई है कि वे निर्धारित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को भेजें सड़कों पर जाम की स्थिति ना हो।
घर पर शराब पार्टी के लिए भी लेना होगा लाइसेंस
गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है और जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं।
4 हजार और 11 हजार रुपये में मिलेगा लाइसेंस
आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों श्रेणी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते हैं और आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दे सकते हैं।’’