नोएडा: लाठी डंडों से लैस मारपीट कर रहे थे गुंडे, तभी रास्ते से गुजरी पुलिस; VIDEO
नोएडा में सेक्टर 126 के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवकों के दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो रही है।
नोएडा में गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। हाल ही में सड़कों पर गुंडागर्दी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेक्टर-126 एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर का है। यहां दो गुटों में जमकर मारपीट होती दिख रही है। युवक लाठी डंडों से लैस हैं। लेकिन तभी रास्ते से गुजर रही पुलिस ने झगड़ा होते देखा तो मारपीट कर रहे लड़कों को दौड़ा लिया। झगड़ा करते हुए कुछ युवकों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर लड़ाई का ये वीडियो 31 मार्च का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है।
मारपीट के बीच आगई पुलिस की गाड़ी
इससे पहले रविवार को भी एमिटी के बाहर का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें कुछ लड़के एक युवक को पीट रहे थे और एक लड़की उसे बचा रही थी। इस मामले में दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। नोएडा में सेक्टर 126 के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवकों के दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो रही है। इसमें युवकों के कपड़े तक फट गए। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही युवक वहां से भागने लगे। ये सभी युवक सर्विस लेन की तरफ भागे इसमें एक युवक डिवाइडर से टकरा कर गिर भी गया।
युवकों के तमाशे को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। जब यह मारपीट हो रही थी तो ठीक उसी वक्त पुलिस की एक जीप मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर उन लड़कों को अलग किया और उनमें से कुछ को पकड़ लिया था।
नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू
हैरानी की बात ये है कि नोएडा में धारा-144 लागू होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और गुंडागर्दी भी खुले आम चल रही है। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन ने धारा-144 लागू की है। जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के लिए कमिश्नरेट में धारा-144 लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि ऐसा आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किया गया है। आदेश के अनुसार शहर में अब बिना आदेश के 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होकर बिना पूर्व आदेश के कोई जुलूस आदि नहीं निकाल सकेंगे। इसके साथ ही 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठे भी नहीं हो सकेंगे।
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