दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत, यूपी सरकार ने दी चेतावनी-लेकर यहां मत आना
दिल्ली मेट्रो में अब यात्री दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकेंगे लेकिन अगर वो मे्ट्रो से हरियाणा या नोएडा पहुंच गए तो उन्हें बड़ी परेशानी हो सकती है। जानिए क्यों
यूपी: दिल्ली मेट्रो में सीलबंद शराब की दो बोतलें लेकर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वहीं शराब की दो बतलें लेकर उत्तर प्रदेश (यूपी) के नोएडा आने वाले यात्री मुश्किल में फंस सकते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को शराब की दो बोतलें लेकर आने वाले लोगों को सावधान करते हुए कहा कि यह बात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिया है। आबकारी अधिकारियों ने ये बात दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को अपनी सेवाओं के जरिये दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद कही है।
बता दें कि दिल्ली के अलावा, डीएमआरसी का मेट्रो रेल नेटवर्क हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे नजदीकी शहरों तक फैला हुआ है और लोग यहां से दिल्ली आते-जाते रहते हैं।
यूपी में दिल्ली से दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत नहीं
अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा आबकारी नियम निकटवर्ती दिल्ली या हरियाणा से बिना सीलबंद केवल एक शराब की बोतल ले जाने की अनुमति देता है, चाहे वह मेट्रो से हो या सड़क मार्ग से। नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हालांकि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली में किसी भी बदलाव के बावजूद, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लागू होंगे।"
दो बोतल शराब के साथ पकड़े गए, होगी कानूनी कार्रवाई
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो में दी गई छूट के बाद उत्पाद शुल्क विभाग मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के बाहर से लाई गई सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। श्रीवास्तव ने कहा, "हम यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे।"
दिल्ली में सस्ती मिलती है शराब
उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा और दिल्ली में शराब सस्ती है, जिसकी वजह से कई मौके पर सड़क के रास्ते दिल्ली से नोएडा सीलबंद शराब की बोतलें लाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस स्थिति में, अपराधी के खिलाफ उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 63 (गैरकानूनी आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री के लिए जुर्माना) के तहत कार्रवाई की जाती है, यह एक गैर-जमानती अपराध है।
इनपुट-पीटीआई
ये भी पढ़ें:
तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
यूपी में इस साल भी निकलेगी भव्य कांवड़यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए दिशानिर्देश