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Hindi News उत्तर प्रदेश शख्स ने खुद बनाया अपनी सुहागरात का वीडियो, फिर दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि जीना हो गया हराम

शख्स ने खुद बनाया अपनी सुहागरात का वीडियो, फिर दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि जीना हो गया हराम

यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरअसल, आरोपी के पास पीड़ित के सुहागरात की वीडियो थी, जो पीड़ित ने खुद अपनी सुहागरात पर बनाई थी।

दोस्त ने किया ब्लैकमेल।- India TV Hindi Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE दोस्त ने किया ब्लैकमेल।

शाहजहांपुर: जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे जानकर शायद आपको दोस्ती पर भी भरोसा नहीं रहेगा। दरअसल, यहां एक शख्स ने अपनी सुहागरात पर खुद वीडियो बनाई थी। बाद में किसी तरह से उसकी वीडियो उसके दोस्त को मिल गई। शख्स का कहना है कि उसके दोस्त ने धोखे से ये वीडियो हासिल कर ली। बाद में उसके दोस्त ने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और उससे रुपयों की मांग करने लगा। शख्स ने कई बार रुपये दे भी दिए, लेकिन बाद में मना करने पर भी वह धमकी देने लगा। इसके बाद शख्स पुलिस के पास पहुंचा। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 

धोखे से हासिल कर लिया वीडियो

यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने दोस्त की सुहागरात के वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शिवम मिश्रा के कहने पर ही पीड़ित ने पिछले साल फरवरी में अपनी सुहागरात का वीडियो बनाया था। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने कहा, ‘‘बाद में शिवम ने धोखे से वीडियो हासिल कर लिया और पीड़ित को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने लगा।’’

रुपयों के लिए कर रहा था ब्लैकमेल

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने कहा, ‘‘कई बार शिवम मिश्रा ने अपने दोस्त से रुपये ऐंठे। बाद में रुपये न देने पर उसने पीड़ित को उसकी सुहागरात की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल करने की धमकी दी।’’ अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित बार-बार ब्लैकमेल करने की वजह से परेशान हो गया और उसने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मामले में पीड़ित के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अन्य सुसंगत धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। (इनपुट- एजेंसी)

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