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Hindi News उत्तर प्रदेश अतीक-अशरफ हत्याकांड: माफिया को गोली मारने वाले चाहते हैं 'मनपसंद' वकील, कोर्ट से मांगा समय

अतीक-अशरफ हत्याकांड: माफिया को गोली मारने वाले चाहते हैं 'मनपसंद' वकील, कोर्ट से मांगा समय

अतीक-अशरफ हत्याकांड के आरोपियों ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें मनपसंद वकील रखने का मौका दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सेशन कोर्ट से समय भी मांगा है।

Atiq-Ashraf murder case- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO (PTI) अतीक अहमद और अशरफ

अतीक-अशरफ हत्याकांड के आरोपी अब 'मनपसंद' वकील रखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय भी मांगा है। बता दें कि आज से प्रयागराज जिला एवं सत्र न्यायालय में अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, सनी सिंह, और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। आरोपियों को एसआईटी ने दोपहर दो बजे जिला जज संतोष राय की कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने कोर्ट से वकील करने के लिए समय मांगा है। बता दें कि इससे पहले सीजेएम के पूछने पर आरोपितों ने वकील रखने से इंकार किया था।

तीनों आरोपित कोर्ट रूम में हुए पेश

गुरुवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में प्रतापगढ़ की जेल में बंद तीनों आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील की वह अपने मनपसंद का अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं जिनके लिए उन्हें समय दिया जाए। उनकी प्रार्थना को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।

सरकारी खर्च पर वकील

बता दें कि अतीक और अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, अरुण और सनी सिंह की तरफ से पैरवी करने के लिए अभी तक कोई वकील नियुक्त नहीं किया है। सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल शुरू होने पर कोर्ट उन्हें सरकारी खर्च पर निशुल्क वकील मुहैया करा सकती है ताकि आरोप तय होने और गवाही के दौरान अदालत की कार्रवाई पूरी की जा सके।

13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल

जानकारी दे दें कि आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को ट्रायल हेतु सेशन कोर्ट को ट्रांफर करने का आदेश दिया था। वहीं, हत्यारोपी अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।

(रिपोर्ट- इमरान)

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