सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में राज्य सरकार और रेलवे ने जवाब दाखिल किया। हाई कोर्ट वर्तमान में चल रही जांच से संतुष्ट है। कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
रविवार को छुट्टी के दिन रात में भी हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो लेकर खुद ही सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लेकर रविवार को छुट्टी के दिन रात के वक्त भी सुनवाई की थी। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ए के संड भी जानकारी के साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
महिला सिपाही अर्धनग्न और बेहोशी की हालत मिली
बता दें कि महिला सिपाही के साथ तीन दिन पहले ट्रेन में हैवानियत हुई थी। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में सवार महिला सिपाही अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में ट्रेन में खून से लथपथ पाई गई थी। हालत गंभीर होने की वजह से महिला सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया था। महिला सिपाही की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मामले में पीड़ित महिला सिपाही के साथ रेप की भी आशंका जताई जा रही है। सुल्तानपुर में तैनात महिला सिपाही की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी हुई थी।