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Hindi News उत्तर प्रदेश आरिफ के बाद अब अफरोज पर दर्ज हुआ सारस रखने का मामला, जानें उन्हें कहां मिला था पक्षी

आरिफ के बाद अब अफरोज पर दर्ज हुआ सारस रखने का मामला, जानें उन्हें कहां मिला था पक्षी

अफरोज ने कहा कि हमारे पास पहले भी एक सारस था जो मेरे पिता मोहम्मद शफीक को 2019 में मिला था, इसलिए हम इस पक्षी के साथ रहने के आदी थे।

Afroz Sarus Crane, Afroz Saras Crane, Arif Khan sarus crane, Arif Khan sarus- India TV Hindi Image Source : PIXABAY सारस को रखने के आरोप में अफरोज पर मुकदमा दर्ज हो गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अमेठी के आरिफ के बाद अब सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है। पिछले साल सितंबर महीने से एक सारस 27 साल के मोहम्मद अफरोज के साथ रहता है। यह सारस उड़कर अफरोज के गांव के मछली के तालाब में आया और उनके साथ ही रहने लगा। अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अफरोज और सारस के रिश्ते को दिखाया गया था। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद वन विभाग की तरफ से अफरोज पर मामला दर्ज किया गया और सारस को ले जाया गया।

‘मेरे पीछे-पीछे घर चला आया था सारस’
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद अफरोज सुल्तानपुर जिले की लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में यह सारस उन्हें मछली पकड़ने के एक तालाब के पास मिला था। अफरोज कहा कि मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसे ही खाना दिया जैसा कोई भी इंसान करता है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त हैरान रह गया जब सारस मेरा पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया। अफरोज ने कहा, ‘हमारे पास पहले भी एक सारस था जो मेरे पिता मोहम्मद शफीक को 2019 में मिला था, इसलिए हम इस पक्षी के साथ रहने के आदी थे।’

‘हमारे साथ पहले भी एक सारस रह चुका था’
अफरोज ने कहा, 'मेरे पिता तो सारस एक खेत में मिला था और बाद में हमारे साथ ही रहने लगा था। वह पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया था और हम प्यार से उसे 'स्वीटी' कहकर बुलाते थे। मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से 'स्वीटी' की मौत हो गई। सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे और उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा तो इसका नाम भी 'स्वीटी' रख दिया। इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।’

‘अफरोज पर मामला दर्ज कर लिया गया है’
सुल्तानपुर के DFO आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के मुताबिक, सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।’ इस बीच PETA इंडिया ने अपील की है कि सारस को कानपुर के चिड़ियाघर से हटाकर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाए। PETA ने कहा कि चिड़ियाघर में ये जानवर विक्षिप्त और उदास रहते हैं। (IANS)