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Hindi News तेलंगाना Telangana Exit Poll Results Live Streaming Details: तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे कब, कहां और कैसे देखें

Telangana Exit Poll Results Live Streaming Details: तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे कब, कहां और कैसे देखें

Telangana Exit Poll Live: तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के खत्म होने के बाद इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी और इसे आप विभिन्न माध्यमों के जरिए देख सकते हैं।

Exit Polls, Assembly Election Exit Polls, Exit Poll Results Live- India TV Hindi Image Source : INDIA TV तेलंगाना विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजे

हैदराबाद: तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए आज जारी वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। सूबे में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तेलंगाना विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप इंडिया टीवी पर आज शाम देख सकते हैं। इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल को लेकर चर्चा शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजे आप आज शाम टीवी के अलावा फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और थ्रेड पर देख सकते हैं।

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चुनाव आयोग ने जारी की थी अधिसूचना

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक अधिसूचना जारी कर 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर शाम 6:30 बजे तक ‘एग्जिट पोल’ करने, उसके प्रकाशन और प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुआ। वहीं मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रमश: 7 नवंबर, 17 नवंबर और 25 नवंबर को लोगों ने वोट डाले। 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की वोटिंग की तारीख तय की गई थी।

‘प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा’

चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने जिक्र किया कि ‘कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।’ आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित किया था, जिस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना, उसका प्रकाशन या प्रचार करना निषिद्ध रहेगा।