A
Hindi News तेलंगाना तेलंगाना में मूसी नदी के किनारे बसे अवैध बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर? हाई कोर्ट ने दिया आदेश

तेलंगाना में मूसी नदी के किनारे बसे अवैध बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर? हाई कोर्ट ने दिया आदेश

विपक्षी बीआरएस और भाजपा ने मूसी के किनारे गरीबों के घरों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर हमला किया।

तेलंगाना हाई कोर्ट- India TV Hindi Image Source : ANI तेलंगाना हाई कोर्ट

हैदराबादः तेलंगाना में प्रस्तावित मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को फुल टैंक लेवल या नदी में अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

हाल के एक आदेश में, अदालत ने आवासीय घरों को ध्वस्त करने के प्रयासों की सरकारी शाखाओं की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए कई निर्देश जारी किए। अदालत ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) सहित सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए नदी किनारे अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करके विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करें।  

अदालत ने सरकार को दिया ये निर्देश

अदालत ने एजेंसियों को एफटीएल, रिवर बेड जोन और बफर जोन में अवैध और अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी सीवेज मूसी नदी में बहने वाले पानी को दूषित न करे। अदालत ने सरकार को उन व्यक्तियों का विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जिनकी संपत्तियां मूसी नदी के कायाकल्प से प्रभावित हैं और उन्हें सरकारी नीतियों के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर समायोजित किया जाए। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि मालिकों को सूचित किया जाए कि क्या उनकी जमीन 'पट्टा भूमि या शिकम पट्टा भूमि' है और उनके अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।

अदालत ने कहा कि सरकारी एजेंसियों को जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, 2002 (वाल्टा अधिनियम) और अन्य प्रावधानों के अनुसार नदियों और अन्य जल निकायों के विनाश में शामिल अतिक्रमणकारियों और भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकार के पास तेलंगाना सिंचाई अधिनियम और अन्य प्रावधानों के अनुसार, हाइड्रा का गठन करने की शक्ति है।

याचिकाकर्ताओं ने दिया था ये तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि सरकारी एजेंसियों के पास मौजूदा संरचनाओं को हटाने की शक्ति नहीं है। क्योंकि इन्हें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) से अनुमति प्राप्त करने के बाद बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां ​​बिना कोई जांच किए और बिना नोटिस जारी किए उनके घरों को इस आधार पर "ध्वस्त" कर रही हैं कि ये घर एफटीएल के साथ-साथ मूसी नदी के बफर जोन के अंतर्गत आते हैं।

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मुसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हैदराबाद से गुजरने वाली नदी को पुनर्जीवित करने, स्वच्छ, बहते पानी को बहाल करके, परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय मानक शहरी परिदृश्य बनाने और विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करके क्षेत्र को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इनपुट- पीटीआई