तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर, पहुंचे हाईकोर्ट; बोले- 'नोटिस तक नहीं दिया'
तेलुगु एक्टर नागार्जुन के एक कन्वेंशन सेंटर पर अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए नागार्जुन ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया।
हैदराबाद: सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को हैदराबाद के माधापुर में तेलुगु स्टार नागार्जुन के संयुक्त स्वामित्व वाले एन-कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण तम्मिडीकुंटा झील के पास अतिक्रमण की गई जमीन पर किया जा रहा था। वहीं अभिनेता नागार्जुन ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। घटना के बाद तेलुगु स्टार नागार्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट की। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन कर कोई कृत्य नहीं किया है। यह कार्रवाई गलत सूचना के आधार पर की गई।
अवैध कब्जे पर किया गया निर्माण
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ‘हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी’ (HYDRAA), ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC), नगर नियोजन, सिंचाई और राजस्व विभागों के अधिकारियों ने झील के ‘फुल टैंक लेवल’(FTL)/ बफर क्षेत्र में अतिक्रमण हटा दिए। एन-कन्वेंशन का निर्माण एफटीएल/ बफर क्षेत्र में किया गया है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण अनुमति नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर आज सुबह तम्मिडीकुंटा झील में अनधिकृत निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण पर दोपहर में अंतरिम रोक लगा दी।"
नागार्जन ने जारी किया बयान
इस कार्रवाई को लेकर नागार्जुन ने कहा कि एन-कन्वेंशन सेंटर के संबंध में गैरकानूनी तरीके से की गई तोड़-फोड़ से आहत हूं, जो मौजूदा रोक आदेशों और अदालती मामलों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के वास्ते कुछ तथ्य बताने के लिए यह बयान जारी कर रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन कर कोई कृत्य नहीं किया है। उन्होंने एक इंच भी जमीन का अतिक्रमण नहीं किया है। अभिनेता ने कहा कि इमारत गिराने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि निजी भूमि के अंदर बनी इमारत के मामले में गिराने के लिए पहले से जारी किसी भी अवैध नोटिस के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है।
'तो मैं खुद कर देता ध्वस्तीकरण'
नागार्जुन ने आगे कहा, "कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में यदि जिस अदालत में मामला लंबित है, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही ध्वस्तीकरण कर देता। मैं हमारे द्वारा गलत निर्माण या अतिक्रमण के बारे में किसी भी सार्वजनिक गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से इस तथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूं।" (इनपुट- एजेंसी)
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