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Hindi News टेक न्यूज़ 1 सितंबर से देशभर में लागू होगा नया नियम, TRAI हुआ सख्त, ब्लैकलिस्ट होंगे फर्जी टेलीमार्केटर

1 सितंबर से देशभर में लागू होगा नया नियम, TRAI हुआ सख्त, ब्लैकलिस्ट होंगे फर्जी टेलीमार्केटर

अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपने ने भी स्पैम और प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज की समस्या का सामना किया होगा। कई बार इस तरह के कॉल्स से फ्रॉड को भी अंजाम दिया जाता है। अब इस मामले में टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सख्त हो गया है। स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए TRAI 1 सितंबर से देश में नया नियम लागू करेगा।

New mobile calling rule, fake mobile call, trai on mobile number blacklist,- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो स्पैम कॉल्स के खिलाफ सख्त हुआ ट्राई।

सरकार पिछले काफी समय से टेलिकॉम सेक्टर में अनचाही फेक काल्स को रोकने के लिए काम कर रही है। फेक और स्पैम कॉल्स पर स्टॉप लगाने के लिए कंपनी ने एआई फीचर भी पेश किया  लेकिन इससे भी ज्यादा मदद नहीं मिली। अब टेलिकॉम रेगुलेटर अथारिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नया नियम पेश किया है जो पूरे देश में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। 

1 सितंबर से पूरे देश में फर्जी लिंक वाले मैसेज से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे किसी भी टेलीमार्केटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिनके द्वारा किसी भी टेलीकॉम यूजर को फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजे गए हैं। TRAI ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स Airtel, Jio, BSNL, Vi, MTNL समेत टेलीमार्केटर के साथ 8 अगस्त को एक मीटिंग की है, जिसमें मार्केटिंग वाले कॉल्स और मैसेज को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

TRAI ने दिया सख्त निर्देश

  1. यदि कोई एंटिटी स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो एंटिटी के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा काट दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यह जानकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) द्वारा अन्य सभी टीएसपी के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में, उस इकाई को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और उसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
  2. 1 सितंबर 2024 से, ऐसे किसी भी SMS को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें ऐसे स्पैम वाले URL/APK लिंक हैं, जो व्हाइटलिस्ट में शामिल न हों।
  3. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटिटी और टेलीमार्केटर चेन बाइंडिंग को इंप्लिमेंट करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है ताकि इस तरह के मैसेज फ्लो का पता लगाया जा सके।

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