Shopkeeper Mobile Number: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने परामर्श जारी कर खुदरा विक्रेताओं को कुछ सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के मिलने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपना संपर्क नंबर साझा करने से इनकार करते हैं तो वे उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।
ये है नियम
सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि विक्रेताओं का कहना है कि जब तक व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक वे बिल नहीं बना सकते हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि गोपनीयता की चिंता भी है। इसलिए, उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं फिक्की को एक परामर्श जारी किया गया है।
भारत में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन पूरा करने के लिए एक नंबर पर जोर देने से ग्राहकों को एक अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है। अधिकांश समय, ग्राहकों को इनमें से कई स्थितियों में इससे बचने का विकल्प नहीं दिया जाता है।