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SIM Card Rules: PMO का नया आदेश, सिम कार्ड के लिए बदले नियम

PMO ने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए नया आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार विभाग (DoT) को बिना आधार कार्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के नया मोबाइल सिम बेचने पर रोक लगाने के लिए कहा है।

SIM Card New Rule- India TV Hindi Image Source : FILE सिम कार्ड का नया नियम

SIM कार्ड बेचने वालों के लिए PMO ने नया आदेश जारी किया है। पीएमओ की तरफ से DoT को नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बिना आधार कार्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड की बिक्री बंद करने के लिए कहा गया है। सभी नए कनेक्शन के लिए यूजर के लिए आधार बेस्ड वायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का यह आदेश अपराधियों द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नए मोबाइल कनेक्शन खरीदने और फिर उसके जरिए फ्रॉड किए जाने की वजह से जारी किया गया है।

सिम कार्ड का नया नियम

SIM कार्ड के नियम के मुताबिक, नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड के अलावा अन्य किसी सरकारी आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी यह आदेश सिम कार्ड बेचने के नियम को और सख्त बनाने के लिए जारी किया गया है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सिम कार्ड रिटेलर्स बिना बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएंगे।

PMO द्वारा यह निर्देश हाल में हुए टेलीकॉम सेक्टर के रिव्यू मीटिंग के बाद आया है। दूरसंचार विभाग AI बेस्ड टूल का लाभ उठाते हुए अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के साथ काम कर रहा है। दूरसंचार विभाग को कहा गया है कि कोई भी सिम कार्ड बिना आधार बेस्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से मोबाइल फोन का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

हाल में साइबर क्राइम को लेकर हुए मीटिंग में इस बात का पता चला है कि टेलीकॉम सेक्टर के नियमों का उल्लंधन करते हुए एक ही डिवाइस का इस्तेमाल कई सिम कार्ड के लिए किया गया है। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए किया गया है। PMO ने दूरसंचार विभाग को जारी अपने निर्देश में ऐसे किसी भी सिम कार्ड बेचने वालों की पहचान करने के लिए कहा है, जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करते हैं।

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