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Hindi News टेक न्यूज़ डेटा प्रोटेक्शन बिल: 5 पॉइंट्स में पढ़ें इस बिल से जुड़ी खास बातें

डेटा प्रोटेक्शन बिल: 5 पॉइंट्स में पढ़ें इस बिल से जुड़ी खास बातें

डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में दुनिया में कहीं भी भारतीयों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों को वैश्विक स्तर पर डिजिटल दुनिया में सुरक्षा प्रदान करता है। डेटा ब्रीच होने पर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

Data Protection Bill, Digital Personal Data Protection Bill, New Bill in Parliament- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी यह कानून भारतीयों के डेटा को सुरक्षित रखेगी।

Data protection bill 2023: नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को पेश किया। अब इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसके पास नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए कानून होगा। इस विधेयक का उद्देश्य प्राइवेट संस्थाओं और सरकार के द्वारा नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करने के लिए एक सुरक्षित गाइडालाइन तैयार करना। 

डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में दुनिया में कहीं भी भारतीयों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों को वैश्विक स्तर पर डिजिटल दुनिया में सुरक्षा प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस बिल से जुड़ी 5 खास बातें

  1. विदेशी कंपनियों से भारतीय नागरिकों का डेटा शेयर करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट बनेगी। यह कानून भारत के बाहर भी डेटा प्रोसेसिंग पर लागू होगा।
  2. अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो भारत सरकार के पास कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाने का अधिकार हो जाएगा। 
  3. कानून का ठीक से पालन हो सके इसके लिए सरकार की निगरानी में एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति करेगी। 
  4. अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के तरफ से डेटा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकतम 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
  5. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इस कानून के दायरे में आएंगे। 

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