नई दिल्ली: कोर्ट के निर्देशों और भारत सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोइवाइडर के मुताबिक कईं हजार वेबसाइट्स को पिछले 5 सालों में बैन किया जा चुका है। ज़्यादातर ब्लॉक साइट्स पॉर्न हैं लेकिन इसके बावजूद लोग उन पर जा रहे हैं। लेकिन अब इस साइट्स पर जाने से सख़्त सज़ा हो सकती है। कोर्ट के मुताबिक ब्लॉक साइट्स को खोलने पर व्यक्ति को 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
ब्लॉक साइट टोरेंट को अगर आप खोलते हैं या उसपर कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी। यह सजा केवल टोरेंट साइट्स से कुछ डाउनलोड करने पर ही नहीं बल्कि किसी भी ब्लॉक साइट से कुछ भी डाउनलोड करने पर मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार अगर आप किसी ब्लॉक यूआरएल पर विजीट करते हैं तो ये चेतावनी दिखाई देगी।
''इस यूआरएल को सरकारी प्राधिकरण के निर्देशों के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक यूआरएल पर किसी भी कंटेट को डाउनलोड करना भारत के कानून के तहत दंडात्मक अपराध है। इसके अलावा कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 63-A, 65 और 65-A के तहत तीन साल का जुर्माना और तीन लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।''