नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीसीए के लिये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फिरोजशाह कोटला पर श्रृंखला के चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट की मेजबानी का रास्ता साफ करते हुए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को कल ही अस्थाई कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश जारी कर दिया।
न्यायाधीश बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का मानना था कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी के लिये डीडीसीए को अनुमति नहीं देकर क्रिकेट प्रेमी जनता और खिलाडियों को दंड देना ठीक नहीं होगा। साथ ही 3 दिसंबर को होने वाले इस टेस्ट मैच की देखरेख के लिये न्यायाधीश मुकुल मुदगल को नियुक्त किया गया।
खंडपीठ ने न्यायाधीश मुकुल मुदगल से अनुरोध किया कि वे इस काम को करने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करें। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के पास इस मैच के लिये जरूरी अनुमति लेने का आज अन्तिम दिन था।
खंडपीठ ने क्रिकेट संघ को यह भी आदेश दिया कि वह संपत्ति कर के रूप में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रूपये जमा करा दे और निगम से कहा कि वह डीडीसीए को कल एक दिसंबर से 10 दिसंबर तक के लिये अस्थाई कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर दे।
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